हाई कोर्ट ने नहीं दी भागे चल रहे अभियुक्तों को अग्रिम जमानत

डॉली साहू हत्याकांड

जमशेदपुर : कदमा थाना में गत 26 सितंबर, 2020 को डॉली साहू की कथित हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों, बलदेव सिंह, उमा कौर और पिंकी सिंह की अग्रिम जमानत याचिका उच्च न्यायालय ने नामंजूर कर दी है. अदालत ने अभियोजन की इस दावे को मान्यता दी कि इन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर ही सही तरीके से अनुसंधान किया जा सकता है. ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के अनिल साहू ने अपनी बेटी डॉली साहू की हत्या कर फांसी से मौत का नाटक करने का आरोप लगाते हुए उक्त अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. कदमा पुलिस ने अभी तक सिर्फ पुनु सिंह को ही गिरफ्तार किया है. इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा कई बार माननीय एसडीजेएम के न्यायालय में आवेदन देकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई, लेकिन कदमा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. शिकायतकर्ता के वकील सुधीर कुमार पप्पू ने कहा कि गिरफ्तारी से बच रहे अभियुक्तों द्वारा वादी के परिवार को मुकदमा उठाने के लिये धमकी भी दी जा रही है.

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