सोनारी : 26 फ़ीट प्रतिमा विवाद पर डीसी ने रखा कानूनी पक्ष

भोग को लेकर बतायी वस्तुस्थिति

जमशेदपुर : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सूरज कुमार ने दुर्गापूजा को लेकर चल रहे कई बिंदुओं पर असमंजस की स्थिति को साफ करते हुए कहा कि सोनारी रॉकी मैदान में 26 फीट की जो प्रतिमा तैयार की गई है वह कोविड-19 के प्रावधानों के विरुद्ध है. इसलिए पूजा कमेटी को नोटिस भी दी गई है. वे आज जिला सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे.
उपायुक्त ने साफ कहा कि पूर्व में जब उक्त प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा था उस वक्त स्थानीय पुलिस द्वारा उन्हें कोविड-19 का पालन कर पूजा आयोजित करने की सूचना दी थी. इसके बावजूद उन्होंने आपदा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करते हुए उक्त प्रतिमा तैयार करवाई. इस संदर्भ में लगातार आयोजक समिति तथा प्रशासन व सरकार के उच्चाधिकारियों से वार्ता हो रही है, जो भी कानूनी निर्णय होगा वह अपनाया जाएगा. उपायुक्त ने बताया कि थानों में हुई बैठक के दौरान इस बात की जानकारी मिली की मूर्ति निर्माण करानेवाले व्यक्ति की मन्नत थी जिसे पूरा करने के लिए उक्त प्रतिमा का निर्माण कराया गया. लेकिन यह कानून का उल्लंघन है इसलिए इस संदर्भ में जो भी न्याय संगत समाधान निकलेगा उसके अनुसार इसका निदान किया जाएगा. भोग वितरण पर उपायुक्त ने दोहराया कि भोग बनाने तथा घरों तक जाकर (होम डिलीवरी) वितरण करने पर ऐसा ऐसा कोई रोक नहीं है, सिर्फ सार्वजनिक भीड़ लगाकर वितरण करने एवं पंडालों से वितरण करने पर पूरी तरह रोक है. उन्होंने दुर्गा पूजा को लेकर सरकार द्वारा जारी नियमों से भी शहरवासियों को अवगत कराया, जिसमें पूजा पंडालों के उद्घाटन, मेला, लाइटिंग आदि पर रोक होने की बात कही. उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ मंत्र उच्चारण के लिए ही किया जा सकता है, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पर भी रोक रहेगी. शहरवासियों से अपील की कि वह भी कोरोनावायरस सचेत रहें क्योंकि किसी एक की गलती का खामियाजा सभी लोगों को भुगतना पड़ सकता है. दोहराया कि पूजा पंडाल के आसपास कोई भी खाने पीने की ठेला खोमचा दुकान आदि नहीं लगेगी अन्य दिनों की तरह जो भी दुकानें लगती है वह पूर्ववत लगी रहेगी. संवाददाता सम्मेलन में एडीएम नंदकिशोर लाल भी मौजूद थे.

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