नई दिल्ली 17 मई :- एक तरह से लॉकडाउन-चार में सरकार ने पूरे देश में सारी गतिविधियों की इजाजत दे दी है। इसमें न तो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है और न ही किसी तरह की सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। यानी अब ई-कामर्स से लेकर ओला-उबेर जैसे टैक्सी सेवाएं शुरू हो सकती हैं। दोपहिया और कार में बैठने के सख्त नियम भी हटा लिए गए हैं। पहले दोपहिया पर सिर्फ एक और कार में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्ति के बैठने की अनुमति थी। बाजार में भी दुकानों का कोई वर्गीकरण नहीं किया है। यानी यहां सैलून, ब्यूटी पार्लर समेत सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। लेकिन दुकान पर छह फुट दूरी रखना होगा और एक समय में पांच से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी।
स्टाफ की सीमा भी समाप्त कर दी गई
राज्य या स्थानीय प्रशासन चाहे तो इनमें कुछ दुकानों को बंद करने का फैसला कर सकता है। पिछली बार की तरह इस बार सभी आफिस में 33 फीसदी स्टाफ की सीमा भी समाप्त कर दी गई है। लेकिन आफिस में जाने के पहले सैनेटाइजर और शरीर के तापमान की जांच अनिवार्य कर कर दिया है। आफिस से भीतर भी दो गज की दूरी बनाए रखने को कहा गया। इसके लिए वर्क फ्राम होम को प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है। वैसे तो आरोग्य सेतु के उपयोग को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। लेकिन गाइडलाइंस में इसे कोरोना के संक्रमित व्यक्ति की तत्काल पहचान में कारगर बताते हुए सभी आफिस व काम के स्थान पर अधिक-से-अधिक इसके इस्तेमाल की सलाह दी गई है।