कदमा स्थित चंडी बाबा मंदिर परिसर में 14 वर्षीय बालक की रहस्यमयी मौत पर कारवाई हो रही है।कोल्हान डी आई जी राजीव रंजन ने बताया कि मुकदमा एस सी एस टी एक्ट से भी जुड़ा है जिसका सुपरविजन सिटी एस पी कर रहे हैं।थानेदार ने कल बताया कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट का भी इंतज़ार है। संभवतः पुलिस को आज पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आज मिल गया।
विदित हो कि गत 15 जुलाई को एक 14 वर्षीय बालक उक्त मंदिर परिसर में रस्सी के फंदे से झूलता मिला जिसे मंदिर परिसर के मालिक देबू मुखर्जी ने अपने यहां घर का काम कराने के लिए नौकर के रूप में रखा था।उसकी माँ ने आरोप लगाया है कि देबू बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार करता था और उसी ने पीट कर मार दिया और फाँसी पर लटकता दिखाने की कोशिश की है।
पुलिस की कार्यशैली पर बच्चे की माँ और उसकी बस्ती के लोग असंतुष्ट हैं क्योंकि पुलिस ने कथित रूप से मालिक देबू मुखर्जी को पहले पकड़ा फिर दवाब में छोड़ दिया।यहां जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 का भी स्पष्ट मामला बनता है जिसे पुलिस ने मुकदमे में नही लगाया है। पुलिस ने दफा 302 आई पी सी और एस सी एस टी ऐट्रोसिटी की धारा के तहत ही कांड अंकित किया है ।लगभग एक सप्ताह होने को हैं और अभियुक्त गिरफ्तार नही हुआ है। माँ का कहना है पुलिस पीड़ित का नहीं ,जो पहले से ही दबे कुचले कमजोर तबके से आती है ,अपितु प्रभावशाली चंडी बाबा पुत्र का साथ दे रही है क्योंकि ऐसा नही होता तो उसको गिरफ्त में लेने के बजाए थाने से ही नहीं छोड़ देती। यह जुबेनाइल एक्ट के साथ साथ बाल श्रम का भी मामला बनता है।